Aadhar-Pan Link: आधार कार्ड को पैन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें इस विषय के बारे में इस आर्टिकल में जानेंगे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है और कैसे आधार कार्ड को पैन कार्ड से अपने मोबाइल पर ही लिंक कर सकते हैं.

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें?
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना भारत सरकार ने जरूरी कर दिया गया है. आधार-पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022. ताजा वित्त विधेयक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसे 1,000 रुपये तक की लेट फीस देनी होगी।
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आय पर रिटर्न दाखिल करने जैसे आयकर संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए अब आधार संख्या को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। जिन लोगों ने पैन जारी किया है और आधार नंबर के लिए पात्र हैं, उन्हें इसे लिंक करना चाहिए।
आधार, जिसे विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया गया एक 12-अंकीय संख्या है। पैन एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
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आयकर विभाग उपयोगकर्ताओं को अपनी वेबसाइट के माध्यम से दो विशिष्ट पहचान संख्याओं को जोड़ने की अनुमति देता है ताकि पैन कार्ड को आधार संख्या के साथ आसानी से ऑनलाइन जोड़ा जा सके।
यहां आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका बताया गया
- इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइलिंग वेबसाइट – www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग ऑन करें ‘आधार लिंक’ विकल्प पर क्लिक करें
- असाइनमेंट में सही स्थायी खाता संख्या, आधार संख्या और पूरा नाम (आधार कार्ड पर दिया गया) दर्ज करें।
- निर्दिष्ट फ़ील्ड में अन्य विवरण दर्ज करें जैसे जन्म तिथि, कैप्चा कोड दर्ज करें,
- प्रासंगिक विकल्प चुनें और वेबपेज के नीचे ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
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आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि क्या है
स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। यदि दो क्रेडेंशियल अभी तक संलग्न नहीं किए गए हैं, तो व्यक्ति को 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। लेट फीस देनी होगी। साथ ही अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो वह डिएक्टिवेट हो जाएगा।